
बाल विवाह को कहे ना अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह के दुष्परिणाम की दी जानकारी।
पाली – राजकीय महाविद्यालय स्तरीय अ.जा.बालिका छात्रावास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पाली मे अक्षय तृतीया पर बाल विवाह विवाह रोक थाम व सरकारी योजना के बारे दी जानकारी।ये शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली व जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन, जीएसवीएस एनजीओ के संयुक्त तत्वाधान मे आयोजित किया गया। एनजीओ से अमन कुमार के निर्देशानुसार धन्नाराम के द्वारा बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के की शादी नहीं करने की जानकारी देते हुए बाल विवाह के दुष्परिणाम व शपथ दिलाई एवं सरकार की जनकल्याण कारी योजना की जानकारी दी गई । इसी क्रम में विक्रम सिंह भाटी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण(अपर जिला न्यायाधीश) के निर्देशानुसार मांगीलाल तंवर हेड पीएलवी ने छात्राओं को बालिका शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, नालसा,रालसा द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर,साइबर अपराध, वीर परिवार सहायता योजना से संबंधित कानुनी जानकारी दी। हॉस्टल वार्डन मंजू खर्रा के द्वारा बाल विवाह के दुष्परिणाम व शिक्षा को बढ़ावा देने के बारे में जानकारी दी । इस अवसर पर मांगीलाल तंवर, धन्नाराम, मंजू खर्रा, रमेश कुमार, कमला देवी, निशा, रेखा व छात्राएं मौजूद रही।









